Home Chandigarh कूड़ा फैलाया तो जेब होगी खाली! ₹25 हजार तक जुर्माना

कूड़ा फैलाया तो जेब होगी खाली! ₹25 हजार तक जुर्माना

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित 

(Littering will hit your pocket! Fine of up to ₹25,000) शहर में गंदगी फैलाने और कचरा गलत तरीके से निपटाने वालों पर अब सख्ती बढ़ने जा रही है। नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2026 के तहत नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें कचरा फैलाने, खुले में फेंकने और जलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रस्ताव को 22 सितंबर को होने वाली हाउस मीटिंग में रखा जाएगा।

कूड़ा फेंका तो हजारों का चालान

नए प्रस्ताव के मुताबिक सार्वजनिक स्थान पर कचरा फैलाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं खुले में कचरा फेंकने पर 15 हजार रुपये तक और सार्वजनिक डस्टबिन में घर या दुकान का कचरा डालने पर भी 15 हजार रुपये तक का चालान हो सकता है।

सबसे सख्त प्रावधान कचरा जलाने को लेकर है। खुले में कचरा जलाने पर 10 हजार से 25 हजार रुपये तक जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।

घर से होटल तक देनी होगी मंथली यूजर फीस

नए नियमों में सिर्फ जुर्माने का प्रावधान ही नहीं है, बल्कि घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा उठाने के लिए यूजर फीस भी तय की गई है। होटल, PG, ऑफिस, दुकान और अन्य श्रेणियों के लिए अलग-अलग मासिक शुल्क निर्धारित किए गए हैं।

खास बात यह है कि यूजर फीस और जुर्माने की दरों में हर साल 1 जनवरी से 5% की स्वतः बढ़ोतरी होगी। यानी मौजूदा दरें आने वाले वर्षों में बढ़ती रहेंगी।

30 दिन में फीस नहीं दी तो लगेगा 10% सरचार्ज

बिल जारी होने के 30 दिन के भीतर यूजर फीस जमा नहीं करने पर 10% लेट पेमेंट सरचार्ज लगाया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार यह राशि पानी के बिल या प्रॉपर्टी टैक्स के साथ भी वसूली जा सकती है।

एडवांस फीस भरने वालों को राहत

प्रस्ताव में एडवांस भुगतान करने वालों के लिए छूट का प्रावधान भी रखा गया है। एक साल की यूजर फीस एडवांस जमा करने पर 12 महीने की बजाय 10 महीने की फीस देनी होगी। वहीं 6 महीने की फीस पहले जमा करने पर साढ़े 5 महीने का शुल्क लिया जाएगा।

कचरा अलग नहीं किया तो भी चालान

नए नियमों में घरों से निकलने वाले कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में अलग करके देने का प्रावधान है। अगर घर में कचरा अलग नहीं किया गया तो 400 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।

वहीं दुकानदारों और रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए कचरा अलग न करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना प्रस्तावित है।

यानी नए प्रस्ताव के बाद चंडीगढ़ में कचरा प्रबंधन को लेकर नियम और सख्त होने वाले हैं—गलत तरीके से कचरा फेंकना, जलाना या अलग-अलग न करना सीधे जेब पर भारी पड़ सकता है।

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