चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(“Strict Action Ahead: Punjab Issues New Vehicle Ban Orders”) पंजाब में सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के तहत जिले में चलने वाले सभी ओवरलोड वाहनों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस फैसले के बाद परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों और वाहन चालकों में हलचल मच गई है।
डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब कोई भी ऐसा वाहन जिले की सड़कों पर नहीं चल सकेगा जो निर्धारित भार सीमा से अधिक वजन लेकर चल रहा हो। प्रशासन का कहना है कि ओवरलोड वाहनों के कारण सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक ढांचों को भारी नुकसान पहुंचता है, जिससे आम लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत लागू किया गया है। प्रशासन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) को निर्देश दिए हैं कि वे विशेष नाकेबंदी कर ऐसे वाहनों की जांच करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान, वाहन जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, सतलुज नदी के महत्वपूर्ण धुस्सी बांध की सुरक्षा को लेकर भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने संबंधित विभाग को आदेश दिया है कि बांध पर निर्धारित सीमा से अधिक वजन वाले भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोकी जाए। साथ ही मानसून सीजन शुरू होने से पहले बांध के कमजोर हिस्सों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रशासन का मानना है कि यह फैसला न केवल सड़क सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि सरकारी संपत्तियों और महत्वपूर्ण संरचनाओं को भी नुकसान से बचाने में मदद करेगा। आने वाले दिनों में इस अभियान को और सख्ती से लागू किया जाएगा।



















