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चंडीगढ़ सेक्टर 11 हत्या मामला: नौ आरोपियों पर आरोप तय, 10 नवंबर से होगी सुनवाई

चंडीगढ़ सेक्टर 11 हत्या मामला: नौ आरोपियों पर आरोप तय, 10 नवंबर से होगी सुनवाई

द टारगेट न्यूज़:

चंडीगढ़ की एक स्थानीय अदालत ने सेक्टर 11 स्थित एक केमिस्ट की दुकान के कैशियर जानकीदास हत्याकांड में नौ आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। इस सनसनीखेज मामले में अब 10 नवंबर से सुनवाई शुरू होगी, जिसके लिए अदालत ने पांच अभियोजन गवाहों को समन जारी किया है। जानकीदास की हत्या इसी साल 13 जून को उस समय कर दी गई थी जब दो नकाबपोश हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध 13 गोलियां चलाई थीं। इस मामले में जिन नौ आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं, उनके नाम सनी मेहरा, आर्यन शर्मा, अमित कुमार, रोहित कुमार, रामू, आकाश कुमार, गुरुमीत सिंह, सचिन सिल्वेस्टर और धर्मिंदर सिंह हैं। अदालत ने इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या), 61(2) (आपराधिक षड्यंत्र), 3(5) (समान इरादे से किए गए कृत्य), 238 (साक्ष्य गायब करना), 317(2) (चोरी की संपत्ति का उपयोग) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 तथा 27 के तहत आरोप तय किए हैं। आरोप तय करते हुए अदालत ने अपने अवलोकन में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से घटनाओं की एक स्पष्ट श्रृंखला का पता चलता है। जांच के अनुसार, घटना से पहले सनी मेहरा, अमित कुमार और आर्यन शर्मा ने उस स्थान की रेकी की थी। इसके बाद सनी और अमित ने केमिस्ट की दुकान में घुसकर जानकीदास पर गोलियां चलाईं, जबकि आर्यन ने फरार होने वाले वाहन के चालक (गेटवे राइडर) के रूप में भूमिका निभाई। इसके अलावा अन्य आरोपियों पर इस आपराधिक षड्यंत्र के तहत हमलावरों के लिए छिपने की जगह, हथियारों, पैसों और अन्य साजो-सामान की व्यवस्था करने का आरोप है। जांच एजेंसी ने इन आरोपों को पुख्ता करने के लिए गवाहों के बयानों, सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक, बैलिस्टिक और डीएनए रिपोर्ट का सहारा लिया है। चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी रोहित ने जम्मू की अंफला सेंट्रल जेल में बंद रहने के दौरान, सिग्नल ऐप के माध्यम से इन हमलावरों का संपर्क विदेशी हैंडलर गोल्डी ढिल्लों और राणा ढिल्लों से कराया था।

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