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वीआर मॉल विवाद: मोहाली अदालत ने संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाई रोक, 2 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

मोहाली । राजवीर दीक्षित

(VR Mall Dispute: Mohali Court Stays Property Transfer, Orders Status Quo to Be Maintained Until July 2)मोहाली-खरड़ रोड स्थित सेक्टर-118 के चर्चित वीआर मॉल को लेकर चल रहे विवाद में मोहाली की अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने मॉल संचालक कंपनी VR Malwa Private Ltd को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई तक संबंधित संपत्ति के हस्तांतरण, बिक्री या किसी तीसरे पक्ष को अधिकार देने पर रोक लगा दी है। साथ ही दोनों पक्षों को 2 जुलाई तक यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

H&M ने अदालत का दरवाजा खटखटाया-
मामले में अंतरराष्ट्रीय रिटेल ब्रांड H&M Hennes and Mauritz Retail Private Ltd ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत अदालत में याचिका दायर की है। कंपनी ने अदालत से तत्काल अंतरिम राहत की मांग करते हुए अनुरोध किया कि VR Malwa Private Ltd को लीज पर दी गई संपत्ति को बेचने, ट्रांसफर करने या उस पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोका जाए।

अचानक बंद हुआ था वीआर मॉल-
क्षेत्र के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में शामिल वीआर मॉल के अचानक बंद होने से शोरूम मालिकों, कर्मचारियों, खुदरा व्यापारियों, सप्लायर्स और अन्य हितधारकों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। मॉल बंद होने के बाद कई व्यवसायों की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं।

35 साल की लीज का हवाला-
H&M की ओर से पेश अधिवक्ता मनीष जैन ने अदालत में दलील दी कि लीज समझौते के अनुसार संपत्ति की लीज 35 वर्षों के लिए दी गई थी। उन्होंने समझौते की उन शर्तों का हवाला दिया जिनके तहत किरायेदार (Lessee) को निर्धारित परिस्थितियों को छोड़कर लीज को समय से पहले समाप्त करने का अधिकार नहीं है।

उन्होंने यह भी बताया कि समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि केवल लीजधारक ही 60 दिन का पूर्व नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है।

भूकंप के नुकसान का दिया गया था कारण-
अदालत के समक्ष यह तथ्य भी आया कि VR Malwa Private Ltd ने 18 अप्रैल 2026 को नोटिस जारी कर मॉल बंद करने की घोषणा की थी। कंपनी ने इसके पीछे 3 अप्रैल 2026 को आए भूकंप से भवन को हुए नुकसान और जनहित का हवाला दिया था।

अदालत ने कहा—व्यावसायिक हित प्रभावित हो रहे हैं-
अदालत ने माना कि दोनों पक्षों के बीच वैध लीज समझौता मौजूद है और याचिकाकर्ता H&M उक्त परिसर में अपना कारोबार संचालित कर रही है। ऐसे में उसके महत्वपूर्ण व्यावसायिक और कानूनी अधिकार इस मामले से जुड़े हुए हैं।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जब तक दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान नहीं हो जाता, तब तक प्रतिवादी कंपनी संपत्ति को बंद करने, हस्तांतरित करने या किसी अन्य रूप में उसके अधिकारों का निपटारा करने की कार्रवाई नहीं कर सकती।

2 जुलाई को अगली सुनवाई-
फिलहाल अदालत ने VR Malwa Private Ltd को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को निर्धारित की है। तब तक दोनों पक्षों को मौजूदा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया गया है।

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