पंजाब में नगर कौंसिल चुनाव करवाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सुनवाई से पहले ही सरकार आई हरकत में

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(Punjab Government Takes a Stand: Challenges High Court’s Order) पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश में बकाया पड़ी नगर कौंसिलों के चुनाव 31 दिसंबर तक करवाने के दिए आदेश को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर तक चुनाव करवाने की हिदायत के साथ ही नगर कौंसिल चुनाव करवाने की मांग करते पटीशनों का निपटारा कर दिया था, लेकिन इन चुनावों संबंधी समय पर चुनाव कार्यक्रम जारी न करने को लेकर पटीशनर बेअंत किन्ना ने वकील अंग्रेज सिंह व बासमथ कुमार के जरिए उल्लंघन पटीशन दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई आज बुधवार 6 नवंबर को हाईकोर्ट में होनी है तथा दूसरी तरफ इस सुनवाई से पहले ही पंजाब सरकार के मुख्य आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार की इस अपील की सुनवाई की तिथि तय नहीं की गई है।

➡️ Video देखें: भाखड़ा नहर में गिरने से बचा ट्रक दुर्घटना CCTV कैमरे में कैद हुई।

गौरतलब है कि नगर कौंसिल चुनाव करवाने की मांग करते हुए पटीशनों का निपटारा करने से पहले हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने वार्डबंदी संबंधी केस में चुनाव करवाने पर रोक नहीं लगाई तो सरकार नगर कौंसिल चुनाव क्यों नहीं करवा रही।