Home Chandigarh भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी

भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी

नई दिल्ली । राजवीर दीक्षित

(Supreme Court Setback for Bhupesh Baghel, Hearing on Election Petition to Continue)सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिसमें 2023 विधानसभा चुनाव में पाटन सीट से भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को सुनवाई योग्य (Maintainable) माना गया था।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि यह मामला साक्ष्यों (Evidence) से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि यह ट्रायल के दौरान तय होगा कि कथित चुनावी नियमों के उल्लंघन का चुनाव परिणाम पर कोई वास्तविक प्रभाव पड़ा या नहीं। यह चुनाव याचिका भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल ने दायर की थी।

उन्होंने आरोप लगाया था कि मतदान से पहले लागू 48 घंटे की चुनावी शांति अवधि (Silence Period) के दौरान भूपेश बघेल ने रोड शो किया, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन है।
भूपेश बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यदि आरोप सही भी मान लिया जाए, तब भी यह भ्रष्ट चुनावी आचरण (Corrupt Practice) नहीं बल्कि केवल चुनावी अपराध (Electoral Offence) है।

उन्होंने कहा कि यह धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं बल्कि धारा 125 के तहत एक चुनावी अपराध है, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं माना जा सकता।
सिब्बल ने यह भी कहा कि भूपेश बघेल लगभग 20 हजार वोटों से चुनाव जीते थे, इसलिए उन्हें लंबी सुनवाई का सामना नहीं करना चाहिए।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील स्वीकार नहीं की और उन्हें अपने सभी तर्क हाईकोर्ट के समक्ष रखने को कहा।
गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल को हाईकोर्ट में चुनाव याचिका की सुनवाई योग्यता को चुनौती देने की अनुमति दी थी।

लेकिन 15 जून को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी आपत्ति खारिज करते हुए चुनाव याचिका को सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद भूपेश बघेल ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन इस बार भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

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