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अब आधार से नहीं होगी जन्मतिथि की वेरिफिकेशन—जानिए कौन से दस्तावेज़ होंगे अब अनिवार्य

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित

(“Date of birth verification will no longer be done using Aadhaar—know which documents will now be mandatory.”) UIDAI के हालिया स्पष्टीकरण ने आधार कार्ड से जुड़े एक बड़े भ्रम को दूर कर दिया है। अब आधार कार्ड को जन्मतिथि (DOB) का आधिकारिक प्रमाण नहीं माना जाएगा। यानी अगर आप किसी सरकारी या कानूनी काम में उम्र या जन्मतिथि साबित करना चाहते हैं, तो सिर्फ आधार कार्ड दिखाना काफी नहीं होगा।

दरअसल, आधार बनवाते समय कई लोग बिना पुख्ता दस्तावेज के अनुमानित जन्मतिथि दर्ज करवा देते हैं। इसी वजह से Aadhaar Card पर दर्ज DOB हमेशा सटीक या प्रमाणित नहीं मानी जाती। यही कारण है कि कई अदालतों और सरकारी विभागों ने भी इसे उम्र का पक्का सबूत मानने से इनकार किया है।

अब सवाल उठता है कि जन्मतिथि साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे? UIDAI के अनुसार, इसके लिए कुछ खास और विश्वसनीय दस्तावेज ही मान्य होंगे। इनमें जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), स्कूल का सर्टिफिकेट या 10वीं की मार्कशीट, वैध भारतीय पासपोर्ट, पेंशनर फोटो आईडी कार्ड और किसी सरकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र शामिल हैं। ये सभी दस्तावेज आपकी DOB को प्रमाणित करने के लिए जरूरी माने जाएंगे।

हालांकि, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आधार कार्ड की अहमियत खत्म हो गई है। आज भी यह पहचान और पते का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बना हुआ है। बैंक खाते लिंक करने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, सिम कार्ड लेने या अन्य कई जरूरी कामों में आधार पहले की तरह ही जरूरी रहेगा।

UIDAI ने साफ किया है कि यह कोई नया नियम नहीं, बल्कि पहले से मौजूद नियमों को और स्पष्ट किया गया है। इसलिए अगर आपके पास जन्मतिथि का कोई पक्का प्रमाण नहीं है, तो समय रहते जरूरी दस्तावेज तैयार करवा लें, वरना भविष्य में कई जरूरी काम अटक सकते हैं।

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