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24 घंटे खुलेंगे होटल-दुकान-शोरूम! हिमाचल सरकार ने बदला पूरा नियम, पढ़ें 6 शर्तें

शिमला । राजवीर दीक्षित

Hotels, shops, and showrooms to remain open 24 hours! Himachal government overhauls rules; read the 6 conditions)  हिमाचल प्रदेश सरकार ने दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब राज्य में दुकानें, शोरूम, मॉल और रिटेल चेन 24 घंटे यानी सातों दिन खुले रह सकेंगे। इन्हें प्रशासन की ओर से निर्धारित बंदिशों के कारण कारोबार बंद नहीं करना पड़ेगा। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर पर्यटन कारोबार पर देखने को मिल सकता है। शिमला, मनाली, धर्मशाला और सोलन जैसे पर्यटन केंद्रों में पर्यटन सीजन के दौरान व्यापारी देर रात तक ग्राहकों को सेवाएं दे सकेंगे।

सरकार ने जहां कारोबारियों को 24 घंटे दुकानें खोलने की छूट दी है, वहीं कर्मचारियों के हितों को लेकर 6 कड़े नियम भी तय किए हैं। किसी भी कर्मचारी से कानून में निर्धारित समय सीमा से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। हर कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से छुट्टी देनी होगी। इसके अलावा कर्मचारियों से तय सीमा से ज्यादा ओवरटाइम करवाना भी प्रतिबंधित रहेगा।

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना होगा। कर्मचारियों के कल्याण के लिए जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदार, मालिक या व्यवसायिक संस्थान के प्रबंधन के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर सकता है।

हिमाचल में अब कारोबार करना होगा आसान! एक साल के लिए नियमों में राहत

राज्य सरकार ने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1969 की धारा 9 और 10 तथा नियम 1972 के नियम 11 के प्रावधानों से सभी दुकानों को एक वर्ष की छूट दी गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम से ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और 24 घंटे दुकानें चलाने की व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा।

रातभर खुलेगा हिमाचल का टूरिज्म! पर्यटकों को अब किसी भी वक्त मिलेगा खाना

हिमाचल प्रदेश के पर्यटन केंद्रों में अब पर्यटकों को रात के किसी भी समय खानपान की सुविधा मिल सकेगी। इस संबंध में सचिव प्रियंका बासु ईंगटी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत पर्यटन स्थलों पर ढाबे, चाय की दुकानें और अन्य खानपान प्रतिष्ठान देर रात तक पर्यटकों की जरूरत पूरी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की पहल के बाद यह व्यवस्था संभव हो पाई है। मुख्यमंत्री ने शिमला में रात 10 बजे के बाद पर्यटकों को भोजन नहीं मिल पाने की समस्या पर चिंता जताई थी। अब सरकार के इस फैसले से देर रात हिमाचल पहुंचने वाले सैलानियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

अब दुकानों के समय की पाबंदी खत्म! जानिए पहले क्या था नियम

श्रम, रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग ने 22 सितंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। नए प्रावधान के तहत दुकानों, होटल, ढाबों और शोरूम को 24 घंटे संचालित करने की छूट दी गई है। यह छूट गजट में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से एक साल तक प्रभावी रहेगी।
इससे पहले श्रम नियमों की धारा 9-10 के तहत दुकानों के खुलने और बंद होने का निर्धारित समय तय था। साथ ही, सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रखना भी अनिवार्य प्रावधानों में शामिल था। यानी अब कारोबारियों को तय समय की बंदिश से बड़ी राहत मिलने जा रही है।

महिलाओं की नाइट शिफ्ट को लेकर बड़ा बदलाव!

जुलाई 2025 में सरकार ने महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी थी। अब इसी दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। हालांकि, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े नियमों में कोई ढील नहीं होगी। नाइट शिफ्ट के लिए महिला कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी। साथ ही सुरक्षित ट्रांसपोर्ट, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और CCTV की अनिवार्यता भी बनी रहेगी।

औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ेगी रफ्तार, नाइट इकोनॉमी को मिलेगा नया बूस्ट

बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (BBN), कालाअंब और मैहतपुर जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में अब व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही हिमाचल के प्रमुख टूरिस्ट शहरों में भी नाइट इकोनॉमी को गति मिलेगी। व्यापार मंडल लंबे समय से दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अधिक समय तक संचालित करने की मांग उठा रहे थे। हालांकि, गतिविधियां बढ़ने के साथ श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। श्रम एवं रोजगार विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों से नियमों के मुताबिक ही काम लिया जाए और 8 घंटे से अधिक काम करवाकर उनका शोषण न हो।

औद्योगिक इलाकों में अब रात तक चलेगा कारोबार!

बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण, कालाअंब और मैहतपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को अब नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही हिमाचल के प्रमुख टूरिस्ट शहरों में भी नाइट इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार मंडल लंबे समय से बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अधिक समय तक खोलने की मांग कर रहे थे। हालांकि, अब श्रम एवं रोजगार विभाग की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रात की शिफ्ट के नाम पर श्रमिकों का शोषण न हो और नियमानुसार 8 घंटे से अधिक काम न लिया जाए।

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